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यूट्यूबर पर अनुसूचित जाति की महिला की गरिमा भंग करने पर प्रकरण दर्ज करने की मांग

कैमोर । भाजपा की कैमोर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनीता दाहिया ने स्वयं के अपमान पर यूटूबर के खिलाफ अनुसूचित जनजाति अधिनियम,भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफ आर आर दर्ज करने की मांग करते हुए थाना प्रभारी कैमोर को शिकायती पत्र सौंपा है ।

उन्होंने शिकायती पत्र के माध्यम से बताया है कि मैं समाज सेवा एवं महिला कल्याण के कार्य से जुड़ी हुई हूं मेरे द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक संजय पाठक के बारे में लगातार अर्ध सत्य प्रस्तुत कर अनर्गल बातें परोसने वालों के विरुद्ध झूठ को बताते हुए सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफार्म पर अपनी बात रखी थी पर भोपाल के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्ट्राग्राम पर चैनल चलाने वाले व्यक्ति ने अपने वीडियो के माध्यम से मेरे बारे में आपत्तिजनक एवं मानहानि कारक टिप्पणी करते हुए बयान कई लोगों सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर प्रकाशित किया है जिसके कारण मुझे गंभीर मानसिक पीड़ा, सार्वजनिक अपमान एवं मेरी सामाजिक छवि को क्षति हुई है। अनुसूचित जाति की महिला के रूप में की गई टिप्पणी से मेरी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाली तथा असम्मानजनक है बल्कि यह अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं विशेष रूप से धारा 3(1)(r)सार्वजनिक स्थान पर अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य को जानबूझ कर अपमानित भयभीत करना, और धारा 3 (1)(s), भारतीय दंड संहिता BNS (महिला की मर्यादा का अपमान तथा धारा 356 एवं अन्य धारा के प्रावधान लागू होते हैं ।

अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस कृत्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 79(2),356,351एवं 352 के अंतर्गत प्राथमिकी FIR दर्ज की जाए मामले की निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर अभियोग़ पत्र प्रस्तुत किया जाए। निर्देश दिए जाए कि वह किसी भी सोशल मीडिया या प्रिंट प्लेटफार्म से मानहानि कारक साम्रगी हटाएं तथा मुझे किसी भी प्रकार के प्रतिशोध अथवा आगे के उत्पीड़नात्मक कारवाई से सुरक्षा प्रदान की जाए। थाना प्रभारी को शिकायती पत्र सौंपते समय मंडल अध्यक्ष भवानी मिश्रा, उपाध्यक्ष नगर परिषद संतोष केवट,पूर्व उपाध्यक्ष पप्पू शर्मा एवं किरण बर्मन उपस्थित रही ।

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