दिल्ली दंगा: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली दंगा: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली दंगा: IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, कड़कड़डूमा कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के युवा अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में सोमवार (13 जुलाई) को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस पूरे हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है।

ताहिर हुसैन समेत 11 लोग थे आरोपी

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण कुमार ने इस हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामले पर फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया।

 क्या था पूरा मामला? (अंकित शर्मा हत्याकांड)

फरवरी 2020 में जब उत्तर-पूर्वी दिल्ली नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रही थी, उसी दौरान यह खौफनाक वारदात हुई थी:

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