MP में प्रमोशन में आरक्षण का मामला: हाई कोर्ट का अंतरिम राहत से इनकार; अब स्पेशल बेंच करेगी ‘अंतिम सुनवाई’

MP में प्रमोशन में आरक्षण का मामला: हाई कोर्ट का अंतरिम राहत से इनकार; अब स्पेशल बेंच करेगी 'अंतिम सुनवाई'

MP में प्रमोशन में आरक्षण का मामला: हाई कोर्ट का अंतरिम राहत से इनकार; अब स्पेशल बेंच करेगी ‘अंतिम सुनवाई’

जबलपुर: मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण (Promotion in Reservation) को लेकर चल रही सालों पुरानी और बहुचर्चित कानूनी जंग सोमवार को एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फिलहाल प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगाने या किसी भी पक्ष को किसी प्रकार की अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस संवेदनशील और बड़े मामले की सीधे ‘अंतिम सुनवाई’ (Final Hearing) की जाएगी। एमपी में प्रमोशन में आरक्षण का मामला: हाई कोर्ट का अंतरिम राहत से इनकार; अब स्पेशल बेंच करेगी ‘अंतिम सुनवाई’

 एक-दो दिन में गठित होगी स्पेशल बेंच

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निर्णय लिया है कि इस पर अब नियमित रूप से सुनवाई के लिए एक विशेष खंडपीठ (Special Bench) का गठन किया जाएगा।

 जस्टिस विवेक रूसिया ने खुद को सुनवाई से किया अलग (Recuse)

सोमवार को इस मामले में उस वक्त एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जब सुनवाई कर रहे माननीय न्यायाधीश ने खुद को केस से अलग कर लिया।

अब आगे क्या होगा?

जस्टिस रूसिया के हटने के बाद अब यह मामला नए सिरे से स्पेशल बेंच के सामने जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से प्रमोशन में आरक्षण का मामला अटकने के कारण हजारों सरकारी कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो रहे हैं, जबकि कई विभागों में काम प्रभावित हो रहा है। अब सबकी नजरें इसी हफ्ते गठित होने वाली स्पेशल बेंच और उसकी अंतिम सुनवाई पर टिकी हैं।

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