
कटनी। म.प्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में मण्डल द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में पारदर्शिता के लिए निर्माण श्रमिक पंजीयन तथा योजनाओं के आवेदन के समय ई केवायसी तथा योजनाओं के अंतर्गत हितलाभ वितरण आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था की गई है।
उक्त व्यवस्था अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक व हितग्राही की आधार ईकेवायसी कराए जाने के पश्चात् ही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। पंजीकृत श्रमिक और हितग्राही के बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
हितग्राही को योजना अंतर्गत सहायता राशि का भुगतान पदाभिहित अधिकारी द्वारा ईपीओ जारी कर डिजीटल साईन के पश्चात् हितग्राही के आधार लिंक खाते में ही प्राप्त होगा। समस्त हितग्राहियों से जिला प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि अपने बैंक खाते में डी.बी.टी एवं समग्र आईडी की ई केवायसी शीघ्र ही कराएं। जिससे शासन की योजना का लाभ मिल सके।