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Damoh पूर्व विधायक रामबाई व उनके समर्थकों को तीन तीन महीने की सजा

पूर्व विधायक रामबाई व उनके समर्थकों को तीन तीन महीने की सजा

जबलपुर। Damoh की पूर्व विधायक रामबाई व उनके समर्थकों पुष्पेंद्र सिंह सहित पांच के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया। अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि 2016 में राम बाई ने विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजली कर्मी के घर पहुंचकर हंगामा बरपाया था। दरअसल, रामबाई का एक समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था। जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग के दस्ते ने दबिश देकर प्रकरण कायम कर लिया।

एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने पथरिया, दमोह की पूर्व विधायक रामबाई व उनके समर्थकों पुष्पेंद्र सिंह सहित पांच के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ तीन-तीन माह के कारावास की सजा सुना दी। साथ ही जुर्माना भी लगाया। इससे पूर्व में इसी तरह के तीन अन्य मामलों में भी रामबाई को सजा सुनाई जा चुकी है।

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