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High School Teacher Recruitment Rules में बदलाव न करने पर HC में अवमानना याचिका

High School Teacher Recruitment Rules में बदलाव न करने पर HC में अवमानना याचिका

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2018 में दिए गए आदेश के बावजूद सरकार ने हाईस्कूल शिक्षक भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव नहीं किया.

High School Teacher Recruitment

इतना ही नहीं, कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद नियुक्तियां भी नहीं दी गईं. जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. संजय गोयल और लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है.

यह याचिका हरदा निवासी शिवानी शाह व अन्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दायर की है.

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