katniLatest

Illegal Transportation Of Sand: ट्रेक्टर ट्राली से रेत का अवैध परिवहन करने के दो प्रकरण पर वसूला गया 63 हजार रूपये से अधिक का प्रशमन शुल्क

Illegal Transportation Of Sand: ट्रेक्टर ट्राली से रेत का अवैध परिवहन करने के दो प्रकरण पर वसूला गया 63 हजार रूपये से अधिक का प्रशमन शुल्क

Illegal Transportation Of Sand: ट्रेक्टर ट्राली से रेत का अवैध परिवहन करने के दो प्रकरण पर 63 हजार रूपये से अधिक का प्रशमन शुल्क वसूला गया, कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है।

अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी

जिसके परिणामस्वरूप गत दिनों रेत के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए दो वाहनों से 63 हजार 250 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया जाकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।

जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 1 मई को विगजयराघवगढ़ नदीपार के पास आकस्मिक जांच के दौरान ट्रेक्टर वाहन ट्राली वाहन क्रमांक एमपी 54 एए 2085 द्वारा अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, नेबे लाल कोल पिता रामकरण कोल वाहन मालिक अभिषेक कुमार परौहा पिता मुनीम कुमार परौहा निवासी पडरिया हंतला तहसील विजयराघवगढ़ द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया।

जबकि एक अन्य मामले में विगत 10 मई को जाजागढ़ बिचपुरा में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान ट्रेक्टर वाहन ट्राली वाहन क्रमांक एमपी 54 जेडए 2329 द्वारा अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, मलिक अखिलेष परौहा पिता कामता प्रसाद परौहा निवासी चपहनी बड़वारा द्वारा 3 घनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया।

उक्त दोनों प्रकरणों मंे खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर दोनों अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31625 – 31625 कुल 63 हजार 250 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।

सूचना पत्र के जवाब में दोनों अनावेदक द्वारा निर्धारित प्रशमन शुल्क को जमा करने की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोध किया गया। जिला खनिज अधिकारी द्वारा दोनों अनावेदकों पर पृथक -पृथक निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 63 हजार 250 रुपये जमा कराया जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने पर जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करने के प्रावधान के तहत जब्त ट्रैक्टर ट्राली वाहनों को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।

Back to top button