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मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को बड़ी राहत: समकक्ष वेतन के आदेश जारी, अब मिलेगा न्यूनतम वेतन का लाभ

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मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को बड़ी राहत: समकक्ष वेतन के आदेश जारी, अब मिलेगा न्यूनतम वेतन का लाभ। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने संविदा कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों में कार्यरत उन कर्मचारियों के लिए समकक्षता वेतन निर्धारण के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें पहले इस लाभ से वंचित रहना पड़ा था।

मध्य प्रदेश में संविदा कर्मियों को बड़ी राहत: समकक्ष वेतन के आदेश जारी, अब मिलेगा न्यूनतम वेतन का लाभ

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस निर्णय से अब कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर जैसे पदों पर कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों के न्यूनतम वेतन का लाभ मिल सकेगा। 

पहले क्यों नहीं मिला था लाभ?

सितंबर 2023 में पैरामेडिकल स्टाफ के वेतन का समकक्ष निर्धारण कर दिया गया था, लेकिन संभागीय कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी और तकनीकी कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिल पाया था।

इस विसंगति को लेकर कर्मचारी संगठनों और महासंघ द्वारा लगातार उच्च स्तर पर पत्राचार और ज्ञापन दिए गए। लंबे समय से चल रही इस मांग के बाद अब सरकार ने छूटे हुए कर्मचारियों को भी राहत दे दी है। 

क्या होगा फायदा?

सरकार के इस फैसले को संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे न सिर्फ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल में भी बढ़ोतरी होगी।

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