कटनी में अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई: 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस निलंबित, शेड्यूल एच और एच-1 दवाओं के रिकॉर्ड में मिली कमियां
कटनी (यशभारत.कॉम): कटनी जिले में दवाओं के क्रय-विक्रय, भंडारण और वैधानिक अभिलेखों के संधारण में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देशों पर औषधि निरीक्षक द्वारा किए गए नियमित निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 5 मेडिकल स्टोर्स के औषधि लाइसेंस (अनुज्ञप्तियां) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं।
निरीक्षण के दौरान दवाओं के बिल, बिक्री रिकॉर्ड, वैधानिक रजिस्टर, रखरखाव और विशेष रूप से शेड्यूल H एवं H-1 दवाओं के अभिलेखों में निर्धारित नियमों के अनुरूप कमियां पाई गईं। संबंधित विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन असंतोषजनक जवाब मिलने के बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं नियमावली, 1945 के तहत यह दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
किन-किन मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई?
मेसर्स लकी फार्मा (हीरागंज):
कार्रवाई: लाइसेंस 10 दिनों के लिए निलंबित।
कारण: क्रय-विक्रय अभिलेखों में गड़बड़ी और नशे के रूप में दुरुपयोग की संभावना वाली औषधियों के बिल/रिकॉर्ड में गंभीर कमियां।
मेसर्स भमृति मेडिकल एंड प्रोविजन्स (माधवनगर):
कार्रवाई: लाइसेंस 7 दिनों के लिए निलंबित।
मेसर्स वसंत मेडिकल एजेंसीज (हीरागंज):
कार्रवाई: लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित।
मेसर्स मोहित फार्मानिक (माधवनगर):
कार्रवाई: लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित।
मेसर्स श्री जय मेडिकल स्टोर्स (माधवनगर):
कार्रवाई: लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित।
निलंबन अवधि में क्रय-विक्रय पूरी तरह रहेगा बंद
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन की इस अवधि के दौरान संबंधित मेडिकल स्टोर्स से दवाओं का क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने जिले के सभी औषधि विक्रेताओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि स्टॉक रजिस्टर, विक्रय बिल और विशेष रूप से नशीली/प्रतिबंधित दवाओं का रिकॉर्ड अपडेट रखें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।






















