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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने ग्राम पंचायतों में पैनल अधिवक्ताओं और पैरालीगल वालेंटियर्स का जागरूकता भ्रमण

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने ग्राम पंचायतों में पैनल अधिवक्ताओं और पैरालीगल वालेंटियर्स का जागरूकता भ्रमण

कटनी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जितेन्द्र कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में बुधवार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया त्यौहार में कु-रीतियों बाल विवाह की रोक-थाम के संबंध में सचिव सुमित शर्मा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं नोडल अधिकारी श्री हर्षित बिसेन जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा 29 अप्रैल को पैरालीगल वालेंटियर्स के साथ कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के सभा कक्ष में मीटिंग आयोजित की गई।

          मीटिंग में पी.एल.व्ही. से चर्चा कर संवेदनशील ग्रामों के लिए टीम गठित की गई। जिसमें ग्राम पंचायत जुहला के लिए पैरालीगल वालेंटियर्स ममता गर्ग, मीना सोनी, लता खरे एवं ग्राम पंचायत गुलवारा के लिए पैरालीगल वालेंटियर मनीषा प्यासी एवं पैनल अधिवक्ता राज कुमार बक्शी एवं ग्राम पंचायत झलवारा कटंगी खुर्द के लिए पैरालीगल वालेंटियर रवि नामदेव एवं आराधना तिवारी एवं ग्राम पंचायत विजयराघवगढ के लिए पैरालीगल वालेंटियर प्रीति सेन के द्वारा भ्रमण कर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। गठित टीम के बुधवार को अक्षय तृतीया पर एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के माध्यम से ग्रामीणों को अवयस्क बच्चो का बाल विवाह जैसी कु-रीतियों को रोकने के लिए पता लगाया गया एवं पाया गया कि उपरोक्त स्थानों पर कोई भी बाल विवाह का संपादन नही कर रहा हैं।

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