MP में निजी स्कूलों की मनमानी जारी: फीस रेगुलेशन एक्ट के बावजूद बढ़ रही वसूली, नियमों की उड़ रही धज्जियां
MP में निजी स्कूलों की मनमानी जारी: फीस रेगुलेशन एक्ट के बावजूद बढ़ रही वसूली, नियमों की उड़ रही धज्जियां
MP में निजी स्कूलों की मनमानी जारी: फीस रेगुलेशन एक्ट के बावजूद बढ़ रही वसूली, नियमों की उड़ रही धज्जियां। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण के लिए लागू किए गए मध्य प्रदेश फीस रेगुलेशन एक्ट का असर जमीनी स्तर पर कमजोर नजर आ रहा है। नियम होने के बावजूद कई स्कूल मनमाने तरीके से फीस बढ़ा रहे हैं।
MP में निजी स्कूलों की मनमानी जारी: फीस रेगुलेशन एक्ट के बावजूद बढ़ रही वसूली, नियमों की उड़ रही धज्जियां
10% से ज्यादा बढ़ोतरी पर रोक
नियमों के अनुसार निजी स्कूल नए शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 10% तक ही फीस बढ़ा सकते हैं। इससे अधिक वृद्धि के लिए उन्हें आय-व्यय का पूरा ब्यौरा देकर अनुमति लेना जरूरी है।
नियमों का नहीं हो रहा पालन
हकीकत यह है कि कई स्कूल इस नियम को नजरअंदाज कर रहे हैं।
फीस में पारदर्शिता की कमी
अलग-अलग मदों के नाम पर अतिरिक्त शुल्क
बिना अनुमति अधिक फीस वसूली
अभिभावकों पर बढ़ता बोझ
स्कूलों द्वारा मनमाने शुल्क जोड़ने से अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। सरकार ने शुल्क के तय मद निर्धारित किए हैं, लेकिन कई संस्थान अपने हिसाब से नए शुल्क जोड़ रहे हैं।
निगरानी पर उठ रहे सवाल
इस स्थिति से यह साफ है कि कानून लागू होने के बावजूद निगरानी और अमल में कमी है, जिसका फायदा निजी स्कूल उठा रहे हैं।