​MP में नगरीय निकायों में नियुक्तियां: प्रदेश की विभिन्न नगर पालिकाओं को मिले नए एल्डरमेन; ग्वालियर, सागर और जबलपुर समेत कई जिलों की सूची जारी

बड़ी खबर: मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों में एल्डरमेन (नामनिर्दिष्ट पार्षदों) की नियुक्तियों की घोषणा

​MP में नगरीय निकायों में नियुक्तियां: प्रदेश की विभिन्न नगर पालिकाओं को मिले नए एल्डरमेन; ग्वालियर, सागर और जबलपुर समेत कई जिलों की सूची जारी

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग (मंत्रालय, भोपाल) द्वारा राज्य की विभिन्न नगर पालिका परिषदों में पार्षदों (एल्डरमेन) की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण शासकीय आदेश जारी किया गया है।

अधिनियम के तहत मिली शक्तियां

यह आदेश मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन द्वारा जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, इन मनोनीत (नामनिर्दिष्ट) पार्षदों का कार्यकाल वर्तमान परिषद के सहविस्तारी कार्यकाल या फिर राज्य शासन के आगामी अन्य आदेश (जो भी पहले लागू हो) तक के लिए प्रभावी रहेगा।

विभिन्न जिलों और नगर पालिका परिषदों के प्रमुख नाम:

​आदेश पत्र की सूची के अनुसार, प्रदेश के अनेक जिलों की नगर पालिकाओं में योग्य व्यक्तियों को पार्षद के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं:

अन्य जिलों में भी नियुक्तियां:

इस विस्तृत सरकारी सूची में इसके अलावा बालाघाट (बालाघाट, मलाजखण्ड, वारासिवनी), सिवनी, छिंदवाड़ा (अमरवाड़ा, दमुआ, जुन्नारदेव, चौरई, परासिया), पांढुर्ना (पांढुर्ना, सौंसर), नर्मदापुरम (पिपरिया, नर्मदापुरम, सिवनीमालवा, इटारसी), हरदा और बैतूल (बैतूल, आमला, मुलताई) जिलों की विभिन्न नगर पालिका परिषदों के लिए भी एल्डरमेन के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है।

​इस कदम से स्थानीय नगरीय निकायों के कामकाज को और गति मिलने तथा जनहित के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

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