katniमध्यप्रदेश

झोला छाप डाक्टरों के विरूद्ध की गई कार्यवाही क्लिनिक को किया सील

झोला छाप डाक्टरों के विरूद्ध की गई कार्यवाही क्लिनिक को किया सी

कटनी-जिला पचायत सदस्य माननीय अजय गोटिया द्वारा सामान्य सभा की बैठक में झोला छाप डाक्टरों द्वारा नर्सिंग होम एक्ट में पंजीयन के बिना ही क्लिीनिक का संचालन कर मरीजों का इलाज कर जनहानि की जा रही है। विभाग द्वारा झोला छाप डाक्टरों के विरूद्ध दस्तावेज पूर्ण नहीं होने पर तत्काल क्लिीनिक को सील करने की कार्यवाही करने को कहा गया। साथ ही कन्हवारा के झोला छाप डाक्टर प्रवीण मित्रा द्वारा भी क्लिीनिक संचालित कर मरीजों का की इलाज बात संज्ञान में आई।

कल सीएमएचओ डा० अठ्या बीएमओ डा० राज सिहं एवं उनकी टीम द्वारा ग्राम कन्हवारा तहसील कटनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कन्हवारा के सामने योगेश शुक्ला के क्लिीनिक एवं मित्रा फार्मेसी कन्हवारा का औचक निरीक्षण कियागया-निरीक्षण के समय योगेश शुक्ला एवं मित्रा फार्मेसी दुकान संचालक माधव मित्रा मिले इनकी उपस्थिति में क्लिीनिक का निरीक्षण किया गया, जिसके अनुसार- इनके द्वारा क्लिीनिक में मरीजों का इलाज किया जाना पंजीकरण प्रमाण पत्र नही पाया गया। एवं क्लिीनिक में मौके पर इंजेक्शन जेन्टामाइसिन 20 एम.एल. एवं डेक्सामैथाजॉन 20 एम. एलउपयोग किया हुआ खुला पाया गया।

दवा मेडीकल स्टोर के साथ-साथ क्लिीनिक का संचालन माधव मित्रा द्वारा मरीजों का इलाज किया जाना। फार्मेसी दुकान में विकय की जा रही दवाइया का स्टॉक रजिस्टर संधारित नही पाया गया। संचालित क्लिीनिक में अनाधिकृत दवाइया एवं मरीज के भर्ती हेतु 2 पलंग, आई.व्ही सैट एवं आई व्ही. फ्लूड के साथ उपया’ग किये गये रैपर एवं वेस्ट मटेरियल पाया गया। डिग्री पूछने पर इलेब्ट्रोहोमोपैथी का दस्तावेज दिखाया गया, लेकिन मरीजो का उपचार एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से एलोपैथी दवाओं का प्रयोग कर किया जा रहा है, जोकि स्वीकृत चिकित्सा पद्धति के नियम विरुद्ध है।

उपरोक्तानुसार निरीक्षण में पायी गई कमियों के संबंध में योगेश शुक्ला एवं मित्रा फार्मेसी दुकान के मालिक माधव मित्रा का क्लीनिक बंद करा कर वैधानिक लाइसेंस लेकर मरीजों के इलाज एवं नियमानुसार मानक मापदण्डों अनुसार क्लिीनिक संचालन हेतु एवं दवा हिदायत/निर्देश दिया गया, यदि भविष्य में नियम विरुद्ध चिकित्सा कार्य करते पाये जाने पर क्लिीनिकल एस्टेब्लिशमेन्ट (पंजीकरण आऔर विनियम) अधिनियम 2010 क तहत कार्यवाही की जावेगी।

Back to top button