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विजयराघवगढ़ किले में स्‍वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण में लापरवाही के मामले में दो कर्मचारियों पर कार्यवाही, एक निलंबित, दूसरे को कारण बताओ नोटिस

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कटनी।बविजयराघवगढ़ किले में स्‍वतंत्रता दिवस पर लापरवाही के मामले में दो कर्मचारियों पर कार्यवाही हुई है।एक कर्मचारी निलंबित, जबकि दूसरे को कारण बताओ नोटिस जारी जारी किया गया।

विजयराघवगढ़ क्षेत्र में स्थित प्राचीन किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान झंडे को उल्टा फहराने पर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा दो कर्मचारियों पर कार्यवाही की गई है।

स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की जिम्मेदारी एसडीएम विजयराघवगढ़ द्वारा लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के उपखंड, विजयराघवगढ़ को सौंपी गई थी। इस दौरान, ध्वजारोहण के लिए झंडा बांधने के काम में लापरवाही के कारण झंडा उल्टा बंध गया, जिससे कार्यक्रम में अप्रिय स्थिति पैदा हो गई।

इसके लिए झंडा उल्‍टा बांधने वाले भृत्‍य अजय मरोने को दोषी पाया गया है। जिसके बाद मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए, श्री मरोने को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की अवधि के दौरान, उनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जबलपुर परिक्षेत्र रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, इसी मामले में एक और कर्मचारी, श्री ब्रजेश कुमार निगम, जो कि दैनिक वेतन भोगी समयपाल हैं, को भी लापरवाही का दोषी पाया गया है। इस लापरवाही पर श्री निगम को मध्यप्रदेश राजपत्र 30 मई, 2013 के प्रावधानों के अनुसार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्‍त व्‍यक्तियों की सेवा शर्तों में विहित प्रावधानों में वर्णित गंभीर कदाचरण के लिए कर्मचारी को सेवा से हटाये जाने का दंड प्रावधानित किया गया है। इसके तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस में श्री निगम को 10 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण कार्यपालन यंत्री के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्हें सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी।

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