
कटनी! अवैध उत्खनन एवं परिवहन में कार्यवाही: मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत जमा कराया प्रशमन शुल्क! कलेक्टर अवि प्रसाद के खनिज गौण के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में गंभीरता से कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी और नजर रखी जाकर खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों पर जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप गत ंिदवस रेत के अवैध परिवहन के मामले में जप्त किये गए एक वाहनों से 31 हजार 625 रूपये का प्रशमन शुल्क जमा कराया जाकर वाहन मुक्त करने की कार्यवाही की गई।
जिला खनिज अधिकारी नें बताया कि विगत 7 अप्रैल को ग्राम सल्हना मोड के पास आकस्मिक निरीक्षण के दौरान हरे रंग का बिना नंबर का ट्रेक्टर वाहन ट्राली सहित अनावेदक परिवहनकर्ता वाहन चालक, दिनेश कुमार यादव पिता विनोद कुमार यादव निवासी सल्हना तहसील बड़वारा द्वारा 3 धनमीटर रेत का अवैध परिवहन करते पाया गया। जिस पर खनिज विभाग द्वारा वाहन जप्त किया जाकर मध्यप्रदेश खनिज गौण नियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाकर अनावेदक को निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये जमा करनें का सूचना पत्र जारी किया गया।
अनावेदक द्वारा उपस्थित होकर प्रशमन शुल्क की जमा करनें की बात कही जाकर वाहन मुक्त करने का अनुरोघ किये जाने पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा अनावेदक से निर्धारित प्रशमन शुल्क की राशि 31 हजार 625 रूपये जमा कराया जाकर प्रकरण विधि संगत कार्यवाही हेतु कलेक्टर श्री अवि प्रसाद के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 2022 के तहत अनावेदक द्वारा प्रशमन शुल्क की राशि जमा कर दिये जाने पर जप्त खनिज, औजार, मशीनरी एवं अन्य सामग्री निर्मुक्त करनें के प्रावधान के अंतर्गत जप्त वाहन को मुक्त करने की कार्यवाही की गई।








