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रेलवे स्टेशन पर फिल्मी सीन: रेलगाड़ी से रेस लगाने पहुंचा प्लेटफॉर्म पर, पत्नी की नाराज़गी में युवक ने किया बवाल

रेलवे स्टेशन पर फिल्मी सीन: रेलगाड़ी से रेस लगाने पहुंचा प्लेटफॉर्म पर, पत्नी की नाराज़गी में युवक ने किया बवाल

रेलवे स्टेशन पर फिल्मी सीन: रेलगाड़ी से रेस लगाने पहुंचा प्लेटफॉर्म पर, पत्नी की नाराज़गी में युवक ने किया बवाल । ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक एक पर बुधवार की देर रात एक युवक शराब के नशे में ट्रेन से रेस लगाने के लिए कार चढ़ा दी। स्टेशन पुनर्विकास कार्य के चलते प्लेटफार्म तक बैकहो लोडर जैसी बड़ी मशीनों के आवागमन के लिए आफिसर रेस्ट हाउस के पास से रास्ता बनाया गया है। युवक उसी रास्ते से कार लेकर प्लेटफार्म तक आ गया।

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प्लेटफार्म पर कार पहुंचते ही यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। आरपीएफ के जवानों ने युवक को पकड़कर कार को प्लेटफार्म से हटाया। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसकी शराब पीने की आदत से नाराज होकर पत्नी मायके चली गई है। इसी गुस्से में वह कार लेकर प्लेटफार्म पर आ गया था। युवक के खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

 पत्नी के चले जाने के बाद नितिन ने गुस्से में और शराब पी

जानकारी के मुताबिक आदित्यपुरम निवासी 34 वर्षीय युवक नितिन राठौड़ शराब पीने का आदी है। उसकी पत्नी ने कई बार उसे शराब पीने से मना किया। बुधवार को भी जब वह शराब पीकर घर पहुंचा, तो पत्नी नाराज होकर उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। पत्नी के चले जाने के बाद नितिन ने गुस्से में और शराब पी और अपनी कार क्रमांक एमपी 07 जेडवी 8881 लेकर घर से निकल गया। गुस्से में देर रात तीन बजे वह स्टेशन पहुंचा और प्लेटफार्म क्रमांक एक के झांसी छोर पर बने रास्ते से प्लेटफार्म पर ट्रेन से रेस लगाने के लिए आ गया।

जिस समय वह कार प्लेटफार्म पर लेकर आया, उस समय नई दिल्ली-आगरा कैंट इंटरसिटी ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। मथुरा में गुरू पूर्णिमा के मेले को देखते हुए इस ट्रेन को ग्वालियर स्टेशन तक बढ़ाया गया है और इसी ट्रेन से यात्री उतर रहे थे। प्लेटफार्म पर जैसे ही कार पहुंची, तो यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया।

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गश्त पर मौजूद आरपीएफ के उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह राजावत सहित अन्य जवानों ने कार को रोककर युवक को बाहर निकाला। इसके बाद कार को जब्त कर लिया गया। आरोपी नितिन राठौड़ के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

तीन से पांच साल तक हो सकती है सजा

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यदि कोई व्यक्ति रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ ही ट्रेन परिचालन में बाधा डालता या यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, तो इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस धारा के अंतर्गत आरोपी को तीन से पांच साल तक की सजा हो सकती है।

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