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LIVE: राज्यसभा में तीन तलाक पर चर्चा शुरू

नई दिल्ली। मुस्लिमों में एक बार में तीन तलाक कहने के चलन को फौजदारी अपराध बनाने संबंधी बिल को कानून मंत्री रविशंकर ने आज राज्यसभा में पेश किया।

सदन में बिल पर चर्चा जारी है। बता दें कि बिल लोकसभा में पास हो चुका है। इससे पहले आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही महाराष्ट्र के पुणे में हुई हिंसा के मुद्दे पर कांग्रेस समेत समस्त विपक्ष ने शोर-शराबा किया जिसके कारण शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही तीन बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

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मोदी सरकार की इस बिल पर असली परीक्षा राज्यसभा में ही होनी है। दरअसल भाजपा के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, ऐसे में सहयोगी दलों के साथ-साथ विपक्षी दलों का समर्थन भी उसे इस बिल को पास करने के लिए हासिल करना होगा। अब भाजपा को कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी बिल पर साथ देगी

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विधेयक में प्रावधान
इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि तीन तलाक पीड़ित महिला अपने और अपने अल्पवय बच्चों के लिए गुजारा भत्ता पाने के मकसद से मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर सकती है। पीड़िता मजिस्ट्रेट से अपने अल्पवय बच्चों के संरक्षण की मांग कर सकती है। इस प्रस्तावित कानून के अनुसार मौके पर बोला गया तलाक, भले ही वह मौखिक, लिखित अथवा ईमेल, एसएमएस और व्हाट्स एप जैसे इलेक्ट्रानिक माध्यमों से हो, वह गैरकानूनी एवं निष्प्रभावी हो जाएगा।

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