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एसीसी कैल्डरीज कंपनी के 51 श्रमिकों को मिला ग्रेच्युटी का लाभ, 26.37 लाख जारी

एसीसी कैल्डरीज कंपनी के 51 श्रमिकों को मिला ग्रेच्युटी का लाभ, 26.37 लाख जारी

कटनी । एसीसी कैल्डरीज कंपनी के 51 श्रमिकों को मिला ग्रेच्युटी का लाभ, 26.37 लाख जारी। उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के तहत श्रम विभाग ने ए.सी.सी. कैल्डरीज कंपनी में पूर्व में कार्यरत रहे 51 श्रमिकों के लंबित उपादान (ग्रेच्युटी) भुगतान प्रकरणों का निराकरण करते हुये कुल 26 लाख 37 हजार 990 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्णायक आदेश जारी किया है।

एसीसी कैल्डरीज कंपनी के 51 श्रमिकों को मिला ग्रेच्युटी का लाभ, 26.37 लाख जारी

उपादान भुगतान अधिनियम

जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी श्रमिक यदि किसी संस्थान में लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी करता है या नियोजित रहता है, तो वह उपादान (ग्रेच्युटी) राशि प्राप्त करने का पात्र होगा। अधिनियम के तहत उपादान भुगतान के लिए अब श्रमिक ऑनलाइन एलसीएमएस पोर्टल के माध्यम से भी अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रमिक कलेक्ट्रेट स्थित श्रम कार्यालय (कमरा नंबर 72-73) में संपर्क किया जा सकता है।

एसीसी कैल्डरीज कंपनी के 51 श्रमिकों को मिला ग्रेच्युटी का लाभ, 26.37 लाख जारी

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