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31 दिसंबर तक बैंक अकाऊंट को आधार से करें लिंक

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नई दिल्ली: सरकार ने आधार को बैंक अकाऊंट्स से जोड़ने की डैडलाइन 31 दिसंबर तय की है। जो लोग इस अवधि तक अपने बैंक खातों से आधार को नहीं जोड़ेंगे वे खातों से लेन-देन नहीं कर सकेंगे। पीपल एडवाइजरी सर्विस एर्नेस्ट एंड यंग के डायरैक्टर पुनीत गुप्ता ने वित्त मंत्रालय की ओर से 1 जून, 2017 को जारी प्रिवैंशन ऑफ  मनी लांड्रिंग (मैंटीनैंस ऑफ रिकार्ड्स) रूल्स, 2005 में संशोधन से संबंधित नोटिस का विश्लेषण किया।

पुनीत गुप्ता ने कहा है कि यह नियम सभी इंडिविजुअल, कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट, एसोसिएशन आदि के बैंक अकाऊंट पर लागू होगा। इन सभी को अकाऊंट्स को आधार से लिंक करना होगा। वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद अब बैंक बिना आधार के अकाऊंट्स खोल ही नहीं रहे हैं। साथ ही सभी बैंक अपने ग्राहकों से यह अपील भी कर रहे हैं कि वह अपने बैंक अकाऊंट्स को आधार से लिंक करें।

अकाऊंट बंद होने पर होगी परेशानी
अकाऊंट बंद हो जाने पर आप उस खाते से लेन-देन नहीं कर सकेंगे। इसलिए इससे बचने के लिए आप 31 दिसंबर से पहले ही अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवा लें। हालांकि, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद आपको अकाऊंट दोबारा चालू कर दिया जाएगा। हालांकि, यह साफ नहीं किया गया है कि अकाऊंट दोबारा चालू होने में कितने दिन लगेंगे।

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