ग्राम पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, लापरवाही के चलते 3 निलंबित
ग्राम पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, लापरवाही के चलते 3 निलंबित

कटनी ।ग्राम पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, लापरवाही के चलते 3 निलंबित। जिला पंचायत के सीईओ शिशिर गेमावत ने पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने के कारण जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के ग्राम पंचायत गोपालपुर के तत्कालीन सचिव श्री लखन लाल बागरी व ग्राम पंचायत अंतर्वेद के तत्कालीन सचिव वंशरूलहक और जनपद पंचायत बहोरीबंद के ग्राम पंचायत स्लीमनाबाद के तत्कालीन सचिव काशीराम बेन को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
ग्राम पंचायत सचिवों पर गिरी गाज, लापरवाही के चलते 3 निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के द्वारा लखन लाल बागरी को 3 जून को मृतिका श्रीमती भूरी बाई को भवन सन्निर्माण योजना अंतर्गत अपात्र होते हुए लाभ पहुंचाने के संबंध में बिंदु बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रति उत्तर चाहा गया था ।किंतु उत्तर परीक्षण समाधानकारक नहीं पाया गया।
श्री बागरी का यह कृत्य शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही स्वेच्छाचारिता और पदीय दायित्वों के विपरीत होने के साथ मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम तीन के तहत आचरण की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार अंतर्वेद के सचिव श्री वंशरूलहक मंसूरी को 3 जून को मृतिका गुड्डी बाई को संबल योजना अंतर्गत अपात्र होते हुए भी लाभ पहुंचाने के संबंध में बिंदु बार कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रति उत्तर चाहा गया था। जिसका उत्तर परीक्षण समाधानकारक नहीं पाया गया । इसलिए इनका कृत्य शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही स्वेच्छाचारिता पदीय दायित्वो के विपरीत होने के साथ मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम तीन के तहत कदाचरण की श्रेणी में माना गया।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बहोरीबंद द्वारा काशीराम बेन सचिव ग्राम पंचायत स्लीमनाबाद को 3 जून को पदीय कर्तव्यों के विपरीत कार्य करने, निर्माण कार्यों में अनियमितता , वित्तीय अनियमितता के संबंध में बिंदुवार कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रति उत्तर चाहा गया था। किंतु उनके द्वारा 4 जून तक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। काशीराम बेन का उक्त कृत्य शासकीय कार्य के प्रति घोर लापरवाही स्वेच्छाचारिता पदीय दायित्वो के विपरीत होने के साथ मध्य प्रदेश पंचायत सेवा नियम 1998 के नियम तीन के तहत कदाचरण की श्रेणी में माना गया।
इसलिए जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 4 में वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से तीनों पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में सचिवों का मुख्यालय संबंधित जनपद पंचायत नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान निलंबित सचिवों को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।