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नाबालिग के साथ छेडछाड के आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास

कटनी। थाना बरही के अपराध क्र. 527/2023 विशेष सत्र प्रकरण एससी क्र. 35/2023 में विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट जिला कटनी के द्वारा आरोपी कमलेश कोल पिता दुलीराम कोल उम्र 33 वर्ष को धारा 354, 354क(1)(i) एवं 354डी(1)(i) भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये एवं धारा 451 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। उक्‍त प्रकरण में सशक्‍त पैरवी आशुतोष द्विवेदी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक कटनी म.प्र. द्वारा की गई है।

घटना का संक्षिप्‍त विवरण-

मीडिया सेल प्रभारी सुरेन्‍द्र कुमार गर्ग द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री आयु 17 वर्ष 11 माह आरोपी कमलेश कोल को अच्छे से जानती पहचानती है। आरोपी अभियोक्त्री को काफी दिनों से परेशान कर रहा था। 09 अगस्त 2023 को शाम करीब 05:00 बजे आरोपी अभियोक्त्री घर के अंदर आया और बुरी नियत से अभियोक्त्री के साथ छेडछाड करने लगा। अभियोक्त्री घबराकर जोर-जोर से चिल्लाने लगी, तब आरोपी कमलेश कुमार कोल वहां से भाग गया। अभियोक्त्री ने उक्त घटना के बारे में अपनी बड़ी मम्मी, बड़े पिता को बताया। अभियोक्‍त्री की उक्‍त रिपोर्ट पर थाना बरही में आरोपी कमलेश कोल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा आरोपी कमलेश कोल को धारा 354, 354क(1)(i) एवं 354डी(1)(i) भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500/- रूपये एवं धारा 451 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

Vivek Shukla

28 वर्ष से पत्रकारिता, क्राइम रिपोर्टर के रूप में लंबा अनुभव डिजिटल मीडिया में सक्रिय, खबरों का फॉलोअप तथा उसकी तह तक जाना वर्तमान में यशभारत डॉट कॉम में उप संपादक