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हाई कोर्ट ने प्रेमिका को साथ रहने की दी अनुमति, 21 का होने के बाद प्रेमीलड़का करेगा शादी

अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने 20 साल की युवती को अपने प्रेमी के साथ रहने की इजाजत दे दी है। युवक अभी लड़की से शादी नहीं कर सका है क्योंकि वह 19 साल का है और कानूनन अभी शादी करने के लिए योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि युवती अपने प्रेमी के साथ रह सकती है क्योंकि वह बालिग है और अपनी मां या अन्य रिश्तेदारों के साथ रहने से उसने साफ इंकार कर दिया है।








