श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिली 80G की मान्यता, दानदाताओं को मिलेगी आयकर में छूट

अयोध्या. अयोध्यामें भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए अब श्रद्धालुओं को इनकम टैक्स की छूट (ढ्ढठ्ठष्शद्वद्ग ञ्जड्ड3 श्व3द्गद्वश्चह्लद्बशठ्ठ) मिल सकेगी. केंद्र सरकार के आदेश पर राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इनकम टैक्स से ८० त्र की सुविधा मिल गई है. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसकी जानकारी दी और इससे दानदाताओं को मिलने वाले लाभ के बारे में भी बताया.

ट्रस्ट का अकाउंट SBI में

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया था. इसके बाद ट्रस्ट का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (स्क्चढ्ढ) में खोला गया था. लेकिन कोरोना वायरस के चलते राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका. वही ट्रस्ट को इनकम टैक्स विभाग से ८० त्र की सुविधा भी प्राप्त नहीं थी. इन्हीं सब कारणों के चलते राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं से ट्रस्ट अपील भी नहीं कर रहा था. उनको इनकम टैक्स विभाग से दानदाताओं को राहत देने के लिए ८० त्र की स्वीकृति मिलने का इंतजार था. अब आने वाले दिनों में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दानदाताओं से राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने की अपील करेगा और कोरोना महामारी समाप्त के बाद राम मंदिर निर्माण शुरू करेगा. इसकी तैयारियां शुरू हो गई है.

दान देने वाले दानदाताओं को मिलेगी आयकर में छूट

ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दानदाताओं को इनकम टैक्स विभाग की इस सुविधा के बारे में बताया कि अब राम मंदिर निर्माण के लिए जो भी दानदाता दान देगा, उसको दान के धन में से आधे हिस्से पर इनकम टैक्स की छूट मिलेगी. निश्चित तौर पर राम मंदिर के लिए दान देने वाले दानदाताओं के लिए यह किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है और इससे राम मंदिर निर्माण के लिए दानदाताओं को दान देना सुलभ होने वाला है.

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