वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से रिकवरी पर रोक
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिए वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से रिकवरी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने संयुक्त संचालक किसान कल्याण, उपसंचालक कटनी व संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया।
न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता कटनी निवासी आरके त्रिपाठी की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्घ पाण्डेय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण व कृषि विकास, कटनी में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं। उसे पूर्व में नियमानुसार वेतनमान का लाभ दिया गया था। समयमान वेतनमान भी प्रदान किया गया। बाद में मनमाने तरीके से पूर्व हुई वेतन वृद्घि को अनुचित करार देकर रिकवरी निकाल दी गई। इसी रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट आना पड़ा। हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद प्रथमदृष्ट्या रिकवरी को अनुचित पाते हुए रोक लगा दी।

