शहरी सीमा क्षेत्र के इन 9 स्थानों पर हाथ ठेला वालो को मिलेगी सब्जी
जबलपुर। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके ये महामारी कम्यूनिटी ट्रांसमिशन स्टेज तक नहीं पहुंची है। लोगों की सतर्कता ही इसे बचा सकती है। इस समय सबसे अधिक भीड़भाड़ सब्जी मंडी में देखी जा रही है जिसे लेकर प्रशासन सर्तकता बरतते हुए नित नए नियम लागू कर रहा है।
आपको बता दें कि सब्जी दुकानों में लोगों की भीड़ भाड़ की शिकायतों के बाद यह निर्णय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरत यादव ने संशोधित आदेश जारी किया है। ल कलेक्टर भरत यादव ने बाहर से आने वाले सब्जी विक्रेताओं के लिए लिए 9 स्थान चिन्हित किए है।
ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले सब्जी किसान इन्ही स्थानों पर सब्जी बेच सकेंगे तथा यहीं से हाथ ठेले में फुटकर सब्जी विक्रेता सब्जी लेकर उसे गली मोहल्ले तक सुरक्षात्मक ढंग से पहुंचाएंगे जारी आदेश के अनुसार विक्रय स्थान ग्वारीघाट में नर्मछा पार से आने वाले सब्जी विक्रेता सब्जी बेचेगे।
वहीं बरगी लम्हेटा भेडाघाट की ओर से आने वाले पुल के नीचे ग्राउन्ड में और कटंगी रोड एवं उसके आपास से आने वाले क्षेत्रों से आने वाली सब्जी का विक्रय कटंगी बायपास रहेगा। अंधमूक बायपास सब्जी विक्रय स्थल में शाहपुरा भिटौनी की ओर से आने वाले सब्जी विक्रेता महाराजपुर बायपास विक्रय स्थल में, पनागर एवं उसके आसपास से आने वाले सब्जी विक्रेता सब्जी बेचेगे।
पाटन बायपास विक्रय स्थल में पाटन की ओर से आने वाले किसानों से सब्जी प्राप्त की जा सकेगी। राझीं , खमरिया बाजार में विक्रय स्थल रहेगा। जहां कुडम एवं अन्य स्थलों से आने वाले विक्रेता सब्जी बिक्री करेंगे।
अमखेरा बायपास विक्रय स्थल में गांव से आने वाले किसानों से सब्जी प्राप्त की जा सकेगी। वहीं तिलहरी बायपास विक्रय स्थल में बरेला, गौर, बरगी से आने वाले किसानों से सब्जी प्राप्त करेगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फुटकर हाथ ठेला सब्जी विक्रेता इन्हीं चिन्हित स्थानों से सब्जी खरीद कर उसका विक्रय फुटकर रूप से करें
हाथ ठेला से गली-मोहल्ले में फल-सब्जी के विक्रय पर पहले की तरह छूट रहेगी। एहतियातन आगामी आदेश पर्यन्त तक सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व थाना प्रभारी को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी एवं भीड़ इकटठा नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री यादव द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत पूर्व में जारी आदेश के बिन्दुओं के साथ साथ जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश में जिले में जिले की सभी सीमायें सील कर दी गई है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा के बाहर जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।








