मुंबई। मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल श्रीकांत पुरोहित को राहत मिल गई है। इन दोनों के ऊपर से अदालत ने मकोका हटा दिया है। हालांकि इन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस चलता रहेगा। इनमें हत्या, आपराधिक साजिश की धाराएं शामिल हैं।
इसके अलावा कोर्ट ने तीन लोगों को बरी भी कर दिया है। इन आरोपियों पर आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 304, 326, 427, और 152 A के तहत मुकदमा चलेगा। हालांकि इन आरोपियों पर अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (यूएपीए) की धारा 18 के तहत भी केस चलेगा, सभी आरोपी अभी बेल पर हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को एनआईए की स्पेशल अदालत में की जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2017 की शुरुआत में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी थी जबकि कर्नल पुरोहित को अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था।
आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव ब्लास्ट में छह लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। मोटरसाइकिल में बंधे विस्फोटक में धमाका होने के बाद लोगों की मौत हुई थी।