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MP विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लागू, धरना व जुलूस पर रोक

भोपाल। भोपाल में सियासी उठापटक के बीच सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में धारा-144 का आदेश कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने जारी कर दिया है। यह 13 अप्रैल तक (सुबह 06 से रात 12 बजे) प्रभावी रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्रों में धरना, जुलूस, पुतला दहन व आंदोलन पर रोक रहेगी। पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। सभाओं का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। वहीं विधानसभा भवन और विधायकों की सुरक्षा को देखते हुए रात 12 बजे से विधानसभा के आसपास से गुजरने वाहनों पर रोक लगाई गई है। लोगों को परेशानी न हो, इसलिए ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है। हालांकि शवयात्रा व बरातों पर धारा प्रभावशील नहीं होगी।

इन मार्गों से विस भवन की ओर नहीं जा सकेंगे वाहन

    1. पत्रकार भवन तिराहा से विधानसभा भवन की ओर।
    1. एयरटेल तिराहा से पत्रकार भवन तिराहा विधानसभा भवन की ओर।
    1. वल्लभ भवन रोटरी से विधानसभा भवन की ओर।
    1. जिला अदालत चौराहा से मंत्रालय की ओर व विस भवन के आसपास किसी भी प्रकार के अनुमति प्राप्त लोडिंग एवं भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

वाहन चालक इन रास्तों का कर सकेंगे उपयोग

एयरटेल तिराहा से बिड़ला मंदिर होकर एमपी नगर की ओर जाने वाले वाहन अब पुलिस कंट्रोल रूम तिराहा जेल रोड अथवा लिंक रोड नंबर-एक का उपयोग कर करेंगे।

  • विधानसभा भवन, वल्ल्भ भवन, मंत्रालय के आसपास से गुजरने वाली बसें, नगर सेवा वाहन पुलिस कंट्रोल रूम तिराहा से जेल रोड अथवा लिंक रोड नंबर-एक का उपयोग कर सकेंगे।

  • एमपी नगर से वल्लभ भवन, मालवीय नगर व रोशनपुरा से बिड़ला मंदिर की ओर जाने वाले वाहन जेल रोड पुलिस कंट्रोल रूम अथवा लिंक रोड-एक का उपयोग कर सकेंगे।

  • प्रतिबंध के दौरान केवल मंत्रालय, वल्लभ भवन, सतपुडा भवन एवं विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय आने-जाने के लिए आवागमन करेंगे।

  • आम लोगों को ट्रैफिक के लिए कोई परेशानी हो तो वे 0755-2677340, 2443850 फोन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

संवेदनशील इलाकों में पैदल भ्रमण

विधानसभा सत्र के दौरान शहर में शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाने के लिए थाना प्रभारियों द्वारा अपने स्टाफ को बलवा ड्रिल कराई। संवेदनशील इलाकों में पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। वहीं थाना प्रभारी क्षेत्रों में अनाउंसमेंट किया गया कि मकान में रहने वाले किराएदारों, संस्थानों में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं।

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