Wednesday, April 29, 2026
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भोपाल में बिना आइडी के नहीं मिलेगा कोर्ट में प्रवेश, दो चरणों में होगी सुनवाई

भोपाल । राजधानी भोपाल में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जिला अदालत भोपाल एवं सिविल अदालत बैरसिया के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत सोमवार यानी आज से कोई भी व्यक्ति मिना मास्क लगाए कोर्ट में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, पक्षकार इत्‍यादि सभी लोग थर्मल स्‍क्रीनिंग और हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही अदालत में आएंगे। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रायवेट व्यक्ति को अपना परिचय पत्र (आइडी प्रूफ) दिखाना अनिवार्य होगा।

दो चरणों में होगी कोर्ट में सुनवाई

बुजुर्ग वकील अतिरिक्त एहतियात बरतें

65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को कोर्ट में सीमित आवागमन ही करना है। 65 वर्ष या उससे अधिक के विद्वान अधिवक्ताओं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को संक्रमण को लेकर विशेष सावधानी बरतने और न्यायालयों में भौतिक उपस्थिति से बचने के लिए कहा गया है। ऐसे सभी अधिवक्ताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा का उपयोग करने के लिए भी कहा गया है।

Ashutosh shukla

30 वर्षों से निरन्तर सकारात्मक पत्रकारिता, संपादक यशभारत डॉट काम