
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को हुई बैठक में पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके बाद 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड का प्रावधान करने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा।
दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर देश भर में पनपे आक्रोश के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला किया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट इसे मंजूरी दे सकती है। इसके लिए सरकार वर्तमान के पॉक्सो एक्ट में बदलाव कर सकती है।
फिलहाल इस एक्ट के तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को कम से कम 7 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है।
बता दें कि शुक्रवार को ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा देने का प्रावधान करने वाले अध्यादेश को लाने की प्रक्रिया जारी है।








