पेंशनर के लिए जरूरी खबर, अब 28 फरवरी तक दे सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

सरकार ने कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) के बीच केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (Pensioners) को बड़ी राहत दी है. सरकार ने जीवन प्रमाणपत्र (life certificates) जमा कराने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की. कार्मिक राज्यमंत्री ने कहा, यह फैसला पेंशन (Pension) बांटने वाले बैंको में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने सहित सभी संवेदनशील पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है.
पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य
उन्होंने कहा कि इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण जमा करने के वास्ते 1 अक्टूबर से विशेष खिड़की की व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ से बचा जा सके. सिंह ने कहा कि पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य है.
उन्होंने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने हाल में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक (Indian Post Payments Bank) को शामिल करने का इनोवेटिव फैसला लिया है.
70 रुपये में बनवाएं लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशनर अपने नजदीकी डाकघर के डाकिया या ग्रामीण डाक सेवक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं. इसके लिए मात्र 70 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. यह प्रमाण पत्र स्वतः संबंधित विभाग को पहुंच जाएगा. इससे पेंशन मिलने में कोई रुकावट नहीं आएगी. डाकघरों में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है.
अब घर बैठे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पेंशन धारकों को घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र (JPP) जमा कराने की सुविधा मुहैया कर दी है. साथ ही पेंशन धारक पूरे साल में कभी भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं.