परिवहन में लगे वाहनों को मिली छूट, कोई रोके तो डायल करें 100

भोपाल. मध्य प्रदेश में अति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहनों की अब रोक टोक नहीं होगी. यदि चेकिंग प्वाइंट पर कोई भी पुलिस कर्मी वाहनों को रोकता है तो उसकी शिकायत ड्राइवर डायल 100 पर कर सकता है. पुलिस मुख्यालय की दूरसंचार ब्रांच के एडीजी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं, जिससे आम जनता को रोजमर्रा के लिए जरूरी सामग्री की आपूर्ति बाधित न हो. यह आदेश कोरोना वायरस के कारण लगे संपूर्ण लॉकडाउन के मद्देनजर जारी किये गये हैं.

व्यापक प्रचार-प्रसार
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूर संचार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे किसी वाहन को यदि मार्ग में रोका जाता है, तो वाहन चालक उसकी शिकायत डायल 100 पर कर सकते हैं. ऐसी शिकायतों का निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए तत्काल निराकरण कराया जाएगा. उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को हिदायत दी है कि डायल 100 सेवा द्वारा इस प्रकार की शिकायतों के निराकरण के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाए, जिससे समस्या आने पर वाहन चालक शिकायत दर्ज करा सकें.

हर जिले में नोडल अधिकारीअतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूर संचार ने अति आवश्यक वस्तुओं के परिवहन से जुड़े वाहनों संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिले स्तर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करने को कहा है.

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