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नागरिकता संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर, जानें बड़ी बातें

नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन विधेयक (Citizenship Amendment Bill 2019) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) ने मंजूरी दे दी. गुरुवार देर रात राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक ने कानून का रूप ले लिया है।
राज्यसभा में नागरिकता संसोधन बिल बुधवार को पास हुआ था. इस बिल के पक्ष में 125 वोट और विरोध में 99 वोट पड़े थे. वहीं, लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 311 और विरोध में 80 वोट पड़े. नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत के तीन पड़ोसी इस्लामी देशों- पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर भारत की शरण में आए गैर-मुस्लिम लोगों को आसानी से नागरिकता मिल सकेगी।

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