जरूरी खबर; बिजली उपभोक्ताओं को छूट का आंकलन किये बगैर बिल जारी, अब ऐसे राहत की तैयारी
जबलपुर, यशभारत। शहर में करीब ऐसे एक लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को छूट का आंकलन किये बगैर बिल जारी हुए हैं।
अब कंपनी ऐसे उपभोक्ताओं को आने वाले तीन माह में वाजिब रियायत देने की तैयारी में है।
कोराना महामारी के बीच बिजली बिल में रियायत का लाभ जबलपुर की जनता को देरी से मिलेगा।
कई तो बिना लाभ लिए ही पूरा बिल जमा कर चुके हैं, जबकि उनके बिल में छूट मिलनी थी।
रीडिंग करने वाले घरों में मशीन से रीडिंग करने के साथ ही तत्काल बिल उपलब्ध करवा देते हैं। ऐसे उपभोक्ता भी बिल की राशि ऑनलाइन या कियोस्क के माध्यम से जारी कर देते हैं।
15 मई से कंपनी मीटर रीडिंग का काम प्रारंभ करवाया। शहर में आधे बिजली उपभोक्ताओं को बिल जारी हो चुके थे।
2 जून को सरकार ने विशेष रियायत का फरमान जारी किया।इसके बाद बिलिंग की प्रक्रिया को रोका गया, क्योंकि कंपनी को छूट देने के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ा। इस बदलाव में वक्त लगा जिसके कारण कई उपभोक्ताओं ने जारी बिल की राशि जमा कर दी।
क्या है शर्ते
घरेलू उपभोक्ता जो संबल योजना के हितग्राही हैं। जिनके अप्रैल माह 2020 में बिल 100 रुपये तक थे।
मई, जून और जुलाई माह में भी यदि 100 रुपये ही मासिक बिल जारी हुआ है तो ऐसे उपभोक्ताओं को तीनों माह 50 रुपये मासिक बिल भरना होगा।
ये योजना सिर्फ तीन माह के लिए है।ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी अप्रैल 2020 में बिल 100 रुपये से ज्यादा लेकिन 400 रुपये से कम था उन्हें मई, जून और जुलाई में बिल 400 रुपये से ज्यादा आने पर उपरोक्ता तीन माह बिल का 50 फीसद ही लिया जाएगा।
शेष 50 फीसद राशि बिल की जांच के उपरांत ली जाएगी।अप्रैल 2020 में जिन घरेलू उपभोक्ता का बिल 100 रुपये था। उन्हें आगामी मई,जून और जुलाई में 100-400 के बीच बिल जारी होने पर तीनों माह 100 रुपये ही बिजली का बिल भरना होगा।
बिल जमा कर चुके वो क्या करें:
3 जून के पहले जिन उपभोक्ता ने स्पॉट बिलिंग के बिल जमा किए हैं उन्हें आगामी बिजली बिलों में पात्रता के अनुसार छूट का लाभ मिलेगा।
जून, जुलाई और अगस्त माह तक दिया जाएगा।शहर में 52 हजार संबल योजना के पात्रताधारी उपभोक्ता हैं।
इन्हें तीन माह तक 50 रुपये बिल अदा करना है, लेकिन सामान्य श्रेणी के उपभोक्ता जो 150 यूनिट तक मासिक खपत कर रहे हैं उन्हें पुरानी योजना का लाभ मिलेगा।बिल में छूट के लिए जरूरी शर्तों का पालन करना होगा यदि बिल तय शर्त से अधिक हुआ तो छूट से वंचित हो सकते हैं।








