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जबलपुर कलेक्टर सख्त: सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं पहनने वाले पर होगा जुर्माना

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जबलपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने आज एक आदेश जारी कर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वाले लोगों के विरूद्ध न्यूनतम सौ रूपये और अधिकतम ढाई सौ रूपये का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये हैं ।

श्री यादव ने इस आदेश में पुलिस, नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को अपने-अपने क्षेत्र के दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए अधिकृत किया है । आदेश के मुताबिक दुकानदारों को अपनी दुकान से सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए एक-एक मीटर की दूरी पर मार्किंग करनी होगी तथा मास्क भी अनिवार्य रूप से पहनना होगा ।

जिला दंडाधिकारी ने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दुकानदारों के साथ-साथ ग्राहक को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और फेस मास्क भी अनिवार्य रूप से लगाना होगा। आदेश में पुलिस, नगरीय निकायों एवं पंचायतों को इसका उल्लंघन करने वालों पर न्यूनतम सौ रूपये और अधिकतम 250 रूपये का जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक हजार का जुर्माना वसूलें –
जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने जिले के सभी नगरीय निकायों को नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भी एक हजार रूपये का अर्थदंड अधिरोपित करने के निर्देश इस आदेश में दिये हैं ।

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