जबलपुर आईजी के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई पर कैट ने लगाई रोक

जबलपुर। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने अंतरिम आदेश के जरिए आईजी (आईपीएस) एके गुप्ता के खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य के मुख्य सचिव व गृह सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।
शुक्रवार को कैट की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे व अर्जुन सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 2012 के अपराध के संदर्भ में जनवरी 2017 में आरोप-पत्र जारी किया गया, जिसका जवाब 23 मार्च 2017 को दिया गया। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा, जनवरी 2018 में याचिकाकर्ता एडीजी की पदोन्नति से वंचित हो गया। याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि मुख्य सचिव ने विधि-विरुद्घ तरीके से लघुशास्ती को दीर्घशास्ती में बदलने की गलती की है। इससे दुर्भावना साफ है। इसी रवैये के खिलाफ न्यायहित में कैट की शरण लेनी पड़ी।