मध्यप्रदेश
किसान को 2 लाख तक नकद भुगतान कर सकेंगे कारोबारी

इंदौर। उपज खरीदी के बदले कारोबारी अब किसानों को दो लाख रुपए से तक का भुगतान नकद कर सकेंगे। कारोबारियों-किसानों के लिए दिल्ली से यह राहत का ऐलान हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नियमों को लेकर स्पष्टीकरण आदेश जारी करते हुए आयकर विभाग को निर्देश दे दिए हैं।
आयकर अधिनियम के सेक्शन 40ए(3) के तहत 10 हजार रुपए से ज्यादा के नकद भुगतान पर रोक है। सीबीडीटी ने स्पष्टीकरण सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि किसानों से उपज खरीदने पर इस सीमा से ज्यादा किया गया भुगतान अपवाद माना जाएगा।
- ऐसे मामले में आयकर अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज नहीं होगा। हालांकि बोर्ड ने आयकर की धारा 269एसटी का हवाला देते हुए साफ किया है कि किसानों को भी किए जाने वाले नकद भुगतान की सीमा 2 लाख तक ही हो सकती है। इस सीमा में भुगतान के बदले किसानों से कारोबारियों को पेन कार्ड की प्रति लेने या फॉर्म-60 भरवाने की जरूरत नहीं होगी। स्पष्टीकरण आदेश की प्रति सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर समेत आयकर विभाग के सभी दफ्तरों में भी भेजी गई है।