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एनआरआई बनने पर पीपीएफ कर दिया जाएगा बंद, एनएससी का पैसा मिलेगा वापस

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राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) सहित चुनिंदा लघु बचत योजनाओं में निवेश नियमों में बदलाव के बाद सरकार ने सोमवार को कहा कि यदि इन योजनाओं के धारक निवासी से प्रवासी भारतीय (एनआरआई) बन जाते हैं, तो ऐसे खाते परिपक्वता से पहले ही बंद हो जाएंगे। इस तरह के धारकों को डाकघर बचत खातों की दर चार प्रतिशत ही मिलेगी, उन्हें वह दर नहीं मिलेगी जो निवासी भारतीय के रूप में दी जा रही थी। लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) के मामले में जिस दिन खाताधारक का दर्जा एनआरआई का हो जाएगा उसी दिन से उसका पीपीएफ खाता बंद मान लिया जाएगा।

लोक भविष्य निधि कानून, 1968 में संशोधन के अनुसार, यदि इस योजना का कोई खाता धारक प्रवासी भारतीय बन जाता है, तो उसके खाते को उसी दिन से बंद मान लिया जाएगा। उस तारीख से उसे डाकघर बचत खाते के समान चार प्रतिशत का ब्याज ही देय होगा। इन संशोधित नियमों को इसी महीने आधिकारिक गजट में अधिसूचित किया गया है। वहीं अलग से एक अधिसूचना में कहा गया है कि एनएससी के मामले में धारक के एनआरआई बनने के दिन से उसे भुनाया मान लिया जाएगा।

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