उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्‍या के मामले में कुलदीप सेंगर दोषी करार, 12 मार्च को होगा सजा का ऐलान

नई दिल्‍ली. उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्‍या के मामले पर तीस हजारी कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि रेप पीड़िता के पिता को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि मौत हो गई. मृतक के शरीर पर 18 जख्म थे. इस मामले में आरोपी कॉन्स्टेबल अमीर खान को कोर्ट ने बरी कर दिया है. आरोपी शरदवीर सिंह उर्फ गुड्डू सिंह, टिंकू सिंह और सोन को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है. बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल, 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी.

बता दें कि हत्या के मामले में कुलदीप सेंगर और अन्‍य आरोपियों को कोर्ट रूम में लाया गया था. मामले में कुलदीप सेंगर समेत 10 के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं. बता दें कि उन्‍नाव रेप पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में हत्‍या कर दी गई थी. तीस हजारी कोर्ट ने इससे पहले 29 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई की थी और फैसले के लिए 4 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी.

55 लोगों ने दी थी गवाही

मिली जानकारी के मुताबिक, दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या में केंद्रीय जांच एजेंसी (Central Bureau of Investigation) ने केस को पुख्ता करने के लिए कुल 55 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं, इनमें पीड़िता के चाचा, मां, बहन के साथ पिता के सहकर्मी भी शामिल हैं.

दुष्कर्म मामले में सेंगर को मिल चुकी है उम्रकैद की सजा

4 जून, 2017 को दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़की ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस मामले में 16 दिसंबर, 2019 को तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था, फिर 20 दिसंबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी

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