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यौन उत्पीड़न केस: आसाराम पर फैसला आज, जोधपुर में धारा 144

जोधपुर। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में 25 अप्रैल को आने वाले फैसले को देखते हुए जोधपुर कमिश्नरेट इलाके में शनिवार को धारा 144 लागू रहेगी. फैसले के दिन बड़ी संख्या में समर्थकों के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है. शनिवार से ही जोधपुर शहर का बोर्डर सील कर जगह-जगह नाकाबंदी कर दी जाएगी.

21 अप्रैल को सुबह 10 बजे से 30 अप्रैल को शाम पांच बजे तक जोधपुर कमिश्नरेट इलाके में धारा 144 लागू रहेगी. इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे और न ही हथियार लेकर चल सकेंगे, सभा-जुलूस पर भी रोक रहेगी.

जोधपुर कमिश्नरेट की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देने के लिए शुक्रवार को आयोजित प्रेसवार्ता में डीसीपी ईस्ट अमनदीप सिंह और डीसीपी वेस्ट समीर कुमार सिंह ने बताया कि फैसले के दिन सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त रहेंगे. संदिग्धों पर कड़ी नजर रहेगी. अगर कोई आसाराम समर्थक जोधपुर आता है तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी. सुरक्षा व्यवस्था में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी.

उल्लेखनीय है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम के मामले में फैसले के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय है. सजा सुनाए जाने के दौरान बड़ी संख्या में आसाराम के समर्थकों के जोधपुर शहर पहुंचने की पुलिस को खुफिया रिपोर्ट मिली थी. इस पर पुलिस ने हाईकोर्ट में अर्जी पेश कर आसाराम का फैसला जेल से ही सुनवाए जाने की दरखास्त लगाई थी. पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए गत मंगलवार को हाईकोर्ट जस्टिस गोपालकृष्ण व्यास व जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला की खंडपीठ ने आसाराम को जेल में ही फैसला सुनाने का आदेश दिया था. उसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली थी.

फिर भी पुलिस प्रशासन को कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है. लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध कड़े किए जा रहे हैं. 25 अप्रैल को जेल में अदालत लगाई जाएगी. वहीं पर आसाराम का फैसला सुनाया जाएगा. एससी एसटी कोर्ट पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा सेशन कोर्ट जज जेल में ही फैसला सुनाएंगे. कोर्ट के बाहर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे.

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