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आपके पास एक से ज्यादा PAN Card तो नहीं, वरना झेलना पड़ सकता है भारी जुर्माना

नई दिल्ली। भारत में पैन कार्ड (PAN Card) सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पहचान पत्र है। देश का आयकर विभाग 10 डिजिट का अल्फा-न्यूमेरिक नंबर जारी करता है। इसकी जरूरत किसी भी भारतीय टैक्सपेयर को पड़ती है। साथ ही एक निश्चित राशि से अधिक की लेनदेन या खरीद के लिए भी PAN Card अनिवार्य होता है। हालांकि, देश में कई ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है। हालांकि, आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं होती है। कुछ लोग सिबिल खराब होने पर जान बूझकर नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं, कुछ लोग कर देनदारी को घटाने के लिए नया पैन कार्ड बनवा लेते हैं।

इसी तरह कुछ लोग अनजाने में एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग पैन कार्ड खो जाने पर डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करने की बजाय नए कार्ड के लिए अप्लाई कर देते हैं और नया कार्ड बनवा लेते हैं। वहीं कुछ महिलाएं शादी के बाद अपने नाम या उपनाम में किसी तरह के बदलाव के लिए नया पैन कार्ड अप्लाई करती हैं।

हालांकि, कारण कोई भी हो, एक से अधिक पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है और आयकर विभाग इसके लिए आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 139A (7) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसे पहले ही PAN अलॉट किया जा चुका है, वह नए पर्मानेंट अकाउंट नंबर के लिए ना ही अप्लाई कर सकता है और ना ही एक से ज्यादा पैन कार्ड रख सकता है। वहीं, आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत धारा 139A का अनुपालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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