मध्यप्रदेश

अवैध कॉलोनियों के मामले में हाईकोर्ट का शिवराज सरकार को नोटिस

ग्वालियर । शहर मे कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के घोषणा की थी । आज हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश सरकार और शासन को नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी मांगी है कि किस कानून के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है ।

ग्वालियर बेंच ने जवाब देने के लिए प्रदेश सरकार और शासन को 15 दिनों का वक्त दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि फर्जी कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की है? इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करना नियमों के विरुद्ध है और इस नियम का फायदा भूमफिया उठाएंगे।

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