मध्यप्रदेश

अब उपभोक्ता चैक से नहीं कर सकेंगे बिजली बिल का भुगतान

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चैक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि 1 जून से कंपनी कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान अब चैक के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि मैदानी अधिकारियों द्वारा अनादरित चैक की डिमांड विद्युत देयक में नहीं की जाती है, अनादरित चैक की राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त होने के पश्चात सीसीएनबी/ आरएमएस के माध्यम से उनका समायोजन किया जाता है। अनादरित चैक प्राप्त होने के पश्चात उनकी वसूली होने तक जहाँ कंपनी को राजस्व हानि होती है वहीं उपभोक्ता को चेक अनादरित होने पर कानूनी मामले में फंसने की सम्भावना रहती है। उपभोक्ता हित को देखते हुए कंपनी ने यह फैसला लिया है कि आगामी 1 जून से बिजली बिल का भुगतान चेक के माध्यम से नहीं लिया जाएगा ।

कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पालेने वितरण केंद्र और जोन कार्यालय में यदि कोई व्यक्ति चैक के माध्यम से बिजली बिल भुगतान के लिए आता है तो संबंधित वितरण केंद्र एवं जोन प्रभारी संबंधित व्यक्ति को ऑनलाइन भुगतान हेतु प्रोत्साहित करने को कहा है। तथा चैक स्वीकार न करते हुए ऑनलाइन भुगतान के संबंध में क्क्रङ्घ ्रश्चश्च, फोन पे, अमेजॉन पे, कॉमन सर्विस सेंटर, कंपनी के पोर्टल श्चशह्म्ह्लड्डद्य.द्वश्चष्5.द्बठ्ठ व अन्य ऑनलाइन भुगतान के विकल्प की जानकारी प्रदान करने और ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया बिजली उपभोक्ताओं को देने का कहा है।

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