मध्यप्रदेश
X-Ray मशीनों का एईआरबी में पंजीयन जरूरी
इंदौर। जिले में एक्स-रे करने वाले संस्थानों को स्वास्थ्य विभाग ने 15 दिनों में एक्स-रे मशीनों का एईआरबी पोर्टल में पंजीयन कराने व लाइसेंस लेने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के मुताबिक देश में सभी अपंजीकृत नैदानिक एक्स रे उपकरणों को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा सील किया जा रहा है।
एक्स-रे मशीनों के पंजीयन व लाइसेंस की जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देना होगी। पंजीयन न कराने पर संस्था संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।








