बिहारFEATUREDLatest

बिहार में 1 अप्रैल से लागू ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ, दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली

बिहार में 1 अप्रैल से लागू ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ, दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली

पटना, बिहार: बिहार में 1 अप्रैल से लागू ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ, दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली, बिहार में प्रीपेड और स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार ने ‘टाइम ऑफ डे’ (Time of Day) टैरिफ लागू करने का निर्णय लिया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके तहत दिन और रात के समय के हिसाब से बिजली की दरें अलग-अलग होंगी।

बिहार में 1 अप्रैल से लागू ‘टाइम ऑफ डे’ टैरिफ, दिन में सस्ती और रात में महंगी बिजली

दिन और रात की दरें

सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे: बिजली सस्ती, उपभोक्ताओं को कुल बिल का केवल 80 प्रतिशत ही चुकाना होगा। उदाहरण के लिए, 100 रुपए की खपत पर केवल 80 रुपए का भुगतान।शाम 5 बजे से रात 11 बजे: पीक आवर, बिजली महंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 रुपए की खपत पर 110 रुपए और व्यावसायिक/औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 120 रुपए तक भुगतान करना पड़ सकता है।रात 11 बजे से सुबह 9 बजे: सामान्य दर, जितनी खपत उतना ही भुगतान।

नियम किन पर लागू होंगे

स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले 87 लाख से अधिक उपभोक्ता।पुराने मीटर वाले उपभोक्ता जिनका लोड 10 किलोवाट से अधिक है।कुल बिजली उपभोक्ता बिहार में 2 करोड़ 21 लाख, जिनमें से बड़े पैमाने पर लोग इस नई प्रणाली के दायरे में आएंगे।

सरकार का उद्देश्य

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इस बदलाव को मंजूरी दी है। सरकार का लक्ष्य:बिजली की खपत में स्मार्ट प्रबंधन।पीक आवर में लोड कम करना।उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली का सस्ता विकल्प देना।

जनता के लिए संदेश

उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे पीक आवर में बिजली खपत कम करें और दिन के समय अपने उपकरणों का अधिक उपयोग करें। इससे बिल कम आएगा और बिजली की आपूर्ति भी संतुलित रहेगी।

Back to top button