Swati Maliwal Vs Vibhav Case: बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई, दलील में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र; मालीवाल के खिलाफ ट्रेसपास
Swati Maliwal Vs Vibhav Case: बिभव की जमानत याचिका पर सुनवाई, दलील में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र; मालीवाल के खिलाफ ट्रेसपास

स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई में शामिल होने के लिए आप सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट पहुंचीं।
बिभव कुमार के वकील ने बचाव में अदालत के सामने दलील पेश की। उन्होंने सुनवाई में कौरवों और द्रौपदी का जिक्र किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल रोने लगीं। बिभव कुमार के वकील ने कहा कि इस केस में बिभव के खिलाफ जिन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, उनका कोई औचित्य नहीं बनता।
इस केस में आईपीसी 308 के तहत मुकदमा दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है। स्वाति मालीवाल को सीएम आवास पर बुलाया नहीं गया था, उन्होंने जबरदस्त मुख्यमंत्री आवास के अंदर घुसने की कोशिश की।
बिभव के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को सिक्योरिटी स्टाफ ने बाहर इतंजार करने को कहा था पर वो सिक्योरिटी जोन को पार कर अंदर घुस आईं। सिक्योरिटी स्टाफ ने भी अपने बयान में कहा है कि मैडम ने मुझसे कहा कि ‘आप सांसद को बाहर इंतजार कराओगे।”








