20 अगस्त से 31अगस्त तक वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन
कटनी।।पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत रंजन ने समस्त थाना व चौकी प्रभारी को दिनांक 20.08.2024 से दिनांक 31.08.2024 तक वाहन चालकों के विरूद्ध जागरूकता एवं कार्यवाही के निर्देश दिये है। पुलिस अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करेगी। सड़क दुर्घटना के अनेक मामलों में देखा गया है कि वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करते है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती है और जान-माल की हानि होती है।
यातायात के नियमों का पालन कराने चलेगा जागरूकता अभियान,पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर होगी सख्त कार्यवाही
जिसका उद्देश्य शहर में हो रही सड़क दुर्घटना में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता के अभाव की कम करना एवं यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना एवं कार्यवाही करना है। जिससे सड़क दुर्घटना में होने वाली जान-माल की क्षति को कम किया जा सकें।यातायात थाना प्रभारी श्री राहुल पांडे ने बताया कि बिना हेलमेट धारण किये वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जायेगी।एवं बिना नम्बर/अमानक नम्बर प्लेट धारित वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।दो पहिया वाहन में दो से अधिक सवारी बैठाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के
विरूद्ध कार्यवाही बिना सीट बेल्ट धारण किये वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही बिना हेलमेट धारण किये वाहन चालको के विरूद्ध कार्यवाही ओव्हर लोड़ (मालवाहक) वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही नाबालिग द्वारा वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध कार्यवाही से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही (यातायात द्वारा)नो पार्किंग में खड़े वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही बाहनों (कार) में काली फिल्म लगाकर वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही होगी।







