सिग्नल बंद, शहर जाम: हाई कोर्ट ने अफसरों को किया तलब
सिग्नल बंद, शहर जाम: हाई कोर्ट ने अफसरों को किया तलब

सिग्नल बंद, शहर जाम: हाई कोर्ट ने अफसरों को किया तलब।मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद शहर की यातायात व्यवस्था पटरी पर नहीं आ पा रही है। कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2019 को निर्देश दिया था कि सभी प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल 24 घंटे चालू रहें, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है।
सिग्नल बंद, शहर जाम: हाई कोर्ट ने अफसरों को किया तलब
बुधवार को नवलखा चौराहा पर सिग्नल बंद होने के कारण घंटों लंबा जाम लगा रहा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए इसे “ठीक नहीं” बताया।
अफसरों को व्यक्तिगत पेशी का आदेश
हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और डीसीपी ट्रैफिक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अधिकारी खुद आकर बताएं कि यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
यह टिप्पणी शहर के ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर दायर पांच जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई।
अगली सुनवाई
मामले में अगली सुनवाई 20 अप्रैल को तय की गई है, जहां प्रशासन को अपनी कार्ययोजना और अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा देना होगा।








