Sarkari Jamin में घर बनाकर रहने वालों को मिलेगा आवासीय पट्टा- MP CM Shivraj ka Tohfa, 31 दिसंबर 2020 तक वाले कर सकते हैं दावा

Sarkari Jamin में घर बनाकर रहने वालों को मिलेगा आवासीय पट्टा- MP CM Shivraj ka Tohfa 31 दिसंबर 2020 तक वाले कर सकते हैं दावा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2018 करना प्रस्तावित किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। विधानसभा के बजट सत्र में इस आशय का संशोधन विधेयक पारित हुआ था।
मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के आवास बनाकर रह रहे व्यक्तियों को आवासीय पट्टा दिया जाएगा।
इसके लिए नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (भूमि पट्टे के अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम को राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने अनुमति दे दी है।
अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग निकायों में अभियान चलाकर ऐसे व्यक्तियों को चिह्नित करके पट्टे देगा।
संशोधन विधेयक पारित
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने पात्रता अवधि 31 दिसंबर 2018 करना प्रस्तावित किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया था। विधानसभा के बजट सत्र में इस आशय का संशोधन विधेयक पारित हुआ था।








