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बिना रजिस्ट्रेशन के गर्भपात पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना-डॉक्टर और क्लिनिक मालिक पर संयुक्त कार्रवाई का प्रावधान

बिना रजिस्ट्रेशन के गर्भपात पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना-डॉक्टर और क्लिनिक मालिक पर संयुक्त कार्रवाई का प्रावधान

बिना रजिस्ट्रेशन के गर्भपात पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना-डॉक्टर और क्लिनिक मालिक पर संयुक्त कार्रवाई का प्रावधान। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में नया SOP जारी किया है। बिना पंजीकरण गर्भपात करने वाले डॉक्टर और अस्पताल स्वामी को दो से सात साल की जेल होगी। बलात्कार, यौन हिंसा और विशेष परिस्थितियों में 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति होगी।

24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति

उत्तर प्रदेश में अब गर्भपात से जुड़े नियम और अधिक सख्त हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में गर्भपात (MTP Act 1971) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है। इसके अनुसार, बिना पंजीकरण गर्भपात कराने वाले डॉक्टर और संबंधित अस्पताल स्वामी को दो से सात साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि यह SOP खासकर यौन हिंसा और बलात्कार पीड़िताओं के मामलों को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है। इसमें एमटीपी एक्ट 1971 और गर्भ का चिकित्सीय समापन नियम-2003 के प्रावधान शामिल हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के गर्भपात पर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना-डॉक्टर और क्लिनिक मालिक पर संयुक्त कार्रवाई का प्रावधान

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