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Pearl ग्रुप के मालिक पर ED का शिकंजा, 472 करोड़ की संपत्ति जब्त

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नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निर्मल सिंह भंगू के पीएसीएल (पर्ल समूह) के पोंजी स्कीम घोटाला मामले में ऑस्ट्रेलिया में शेयर और अचल संपत्ति सहित 472 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पी.एम.एल.ए.) के तहत की है। पर्ल समूह, उसके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ सी.बी.आई. की एफ.आई.आर. के आधार पर ईडी ने 2015 में आपराधिक केस दर्ज किया था।

ईडी के अनुसार पीएससीएल की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें माईरिसॉर्ट्स ग्रुप 1 पीटीवाई लिमिटेड और सैंक्चुअरी कोव की संपत्ति शामिल हैं। पीएसीएल ने 2009 से 2014 के बीच अपनी 43 फ्रंट कंपनियों के जरिए पोंजी स्कीम चलाकर भारी-भरकम रकम इकट्ठा की और अपने समूह की कंपनी पीआईपीएल में 650 करोड़ रुपए का निवेश किया। पीआईपीएल ने इसे आगे निवेश कर दिया।

पीएसीएल को पांच करोड़ निवेशकों से जुटाए गए 49,100 करोड़ रुपए वापस करने हैं। इसमें मूल धन, रिटर्न और ब्याज राशि भी शामिल है। मालूम हो कि सीबीआई और ईडी के अलावा सेबी भी पीएसीएल की जांच कर रहा है। सेबी की जांच के अनुसार इस समूह पर निवेशकों से रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए पोंजी स्कीम के नाम पर भारी-भरकम राशि जुटाने का आरोप है। इस स्कीम के लिए उसने किसी प्राधिकरण से अनुमति नहीं ली थी।

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